न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन कार्य वाहक उपनिबंधक सहित 7 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज-

न्यायालय के आदेश पर तत्कालीन कार्य वाहक उपनिबंधक सहित 7 लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज-

पुलिस ने छल कपट धोखाधड़ी की धाराओं में अपराध किया पंजीकृत,भूमाफिया में मचा हड़कंप

बदायूं। न्यायिक मजिस्ट्रेट सहसवान ने परिवाद संख्या 125 वर्ष 2022 राशिद द्धारा दिए गए।परिवाद बाद में मृतक व्यक्ति की वसीयत उपनिबंधक कार्यालय सहसवान में पंजीकृत कराकर भूमि का बैनामा कर तहसीलदार न्यायालय से भूमि अपने पक्ष में करा कर धोखाधड़ी करके भूमि बेचने के मामले में तत्कालीन कार्यवाहक उपनिबंधक अधिकारी प्रलेखक तथा एक अधिवक्ता सहित 7 लोगों के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली को अपराध पंजीकृत करने के निर्देश दिए जिस पर थाना कोतवाली में उपरोक्त लोगों के विरुद्ध धारा 420/467/468/471/120 बी में मामला पंजीकृत करते हुए न्यायालय को भी अवगत कराया गया है।

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न्यायिक मजिस्ट्रेट सहसवान के न्यायालय में अधिवक्ता रविंद्र नारायण सक्सेना द्धारा दायर किए गए परिवाद बाद में न्यायालय को अवगत कराते हुए बताया

कि प्रार्थी राशिद पुत्र इदरीश निवासी मोहल्ला नसरुल्लागंज थाना कोतवाली सहसवान ने धारा 156 3 सीआरपीसी में दायर किए गए।
बाद में बताया की गाटा संख्या 83/0.3670 हे0 स्थित ग्राम कस्बा भक्ता नगला सहसवान बदायूं चुंगी का संक्रमणीय भूमिधर काबिज आराजी है। परिवादी के पिता इदरीश हुसैन पुत्र आशिक निवासी मोहल्ला नसरुल्लागंज की शादी परिवादी की माता श्रीमती नसीम बेगम के साथ हुई थी परिवादी इदरीस हुसैन ब नसीम बेगम से पैदा हैं। जबकि उस समय पर परिवादी 6.7 माह का था। तब परिवादी के पिता इदरीश हुसैन ने परिवादी की माता श्रीमती नसीम बेगम को तलाक दे दिया और और परिवादी के पिता इदरीश हुसैन ने श्रीमती परवीन से शादी कर ली श्रीमती परवीन तलाकशुदा थी।
परिवादी के पिता समय-समय पर परिवादी से मिलने आते थे और अपने पास उसे बुला लेते थे दिनांक 26 अक्टूबर वर्ष 2015 को परिवादी के पिता इदरीश हुसैन की मृत्यु हो गई थी।

परिवादी के पिता इदरीश हुसैन 1 माह से बीमार चल रहे थे। और अपनी मृत्यु से 8 दिन पूर्व इदरीश हुसैन अचेत अवस्था में थे और उनकी मृत्यु के समय व पूर्व में भी परिवादी दिल्ली में मजदूरी कर रहा था।
परिवादी के पीछे उसके सौतेले भाई इमरान परिवादी की बुआ श्रीमती बिल्कीस उर्फ बिट्टटो पत्नी रफीक पुत्र आशिक हुसैन ने परिवादी का हक मारने के उद्देश्य कार्यालय उपनिबंधक सहसवान में तत्कालीन उपनिबंधक अधिकारी वरिष्ठ लिपिक मोहम्मद खालिद निवासी मोहल्ला चाहसीरी लेखपाल गवाह के साथ करके परिवादी के पिता की मृत्यु अवस्था में 26 अक्टूबर 2015 को वसीयतनामा तैयार कराकर मृतक अवस्था में ही वसीयतनामा पर निशानी अंगूठा लगाकर वसीयत नामा पंजीकृत करा लिया।

बदायूँ पुलिस

पंचायतनामा स्तर पर पंजीकृत किया गया कि परिवार वादी के सौतेले भाई इमरान बा परिवादी की बुआ बिल्कीस उर्फ बिट्टटो भूमिका इकरारनामा मोहम्मद खालिद के हक में करेंगे वसीयतनामा निष्पादित होने के बाद तहसील में मुकदमा दाखिल खारिज विचाराधीन के समय खालिद ने अपनी पत्नी श्रीमती मुखिया बेगम के नाम बैनामा निष्पादित करा लिया परिवादी ने वसीयतनामा को निरस्त कराने हेतु न्यायालय सिविल जज एडी सहसवान बदायूं में भाग संख्या 201 वर्ष 2015 राष्ट्रीय बनाम इमरान आयोजित किया और तहसील में दाखिल खारिज पर आपत्ति मोहम्मद खालिद जोकि कार्यालय उपनिबंधक सहसवान में कर्मचारी थे। जिनके संबंध में भूमाफिया लोगों से थे।

खालिद हुसैन ने अपने भू-माफियाओं से अपने संबंध बनाते हुए परिवादी पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी। जिस पर परिवादी ने भूमि का दाखिल खारिज के मुकदमे में अपनी रजामंदी दे दी।
समझौता नामा के आधार पर न्यायालय ने मुकदमा तय नहीं किया और भूमाफिया लोगों के दबाव में परिवादी को अपना मुकदमा वापस लेना पड़ा मुकदमा के दौरान परिवादी के सौतेले भाई इमरान हुसैन तथा परिवादी की बुआ बिल्कीस ने उसामा अंसारी पुत्र श्री सूजाउद्दीन निवासी मोहल्ला सैफुल्लागंज जिला बदायूं के हाथ में भूमि का बैनामा बिना दाखिल खारिज किए हुए कर दिया। और षड्यंत्र के तहत गवाही में परिवादी का नाम लिखकर परिवादी के नाम के फर्जी हस्ताक्षर करके दस्ते बाद तैयार कराया गया। और कार्यालय उपनिबंधक सहसवान में कर्मचारियों से सर्च करके बैनामा परस्ती के समय रमेश वासी रोज को प्रस्तुत करके बैनामा 1 नवंबर वर्ष 2019 लिखा गया तथा 13 नवंबर वर्ष 2019 को बैनामा पंजीकृत कराया गया।

परिवादी ने जानकारी होने पर न्यायालय सिविल जज बदायूं में भाग संख्या 215 वर्ष 2021 राष्ट्रीय बनाम इमरान बैनामा निरस्तीकरण एवं वसीयतनामा जीरो आयोजित किया गया प्रार्थी ने उपरोक्त बैनामा निरस्त कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को मामले की जानकारी लिखित एवं मौखिक रूप में देते हुए कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया परंतु कहीं से न्याय नहीं मिला तब प्रार्थी ने न्यायालय की शरण ली हैl

परिवादी राशिद के प्रार्थना पत्र पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना कोतवाली पुलिस को दोषपूर्ण मृतक व्यक्ति की फर्जी वसीयतनामा पंजीकृत करने तथा धोखा देकर भूमि का बैनामा करने के मामले पर अभियुक्त इमरान हुसैन पुत्र इदरीश हुसैन निवासी नसरुल्लागंज बिल्किस ऊर्फ बिट्टो पिता आशिक हुसैन मोहल्ला नसरुल्लागंज फिरोज पिता दिलशाद हुसैन निवासी मोहल्ला नसरुल्लागंज उसामा अंसारी पुत्र सुझाव उद्दीन निवासी मोहल्ला सैफुल्लागंज रमेश पुत्र रामचंद्र निवासी मोहल्ला सैफुल्लागंज खालिद पुत्र ना मालूम निवासी मोहल्ला चाहासीरी प्रलेखक सगीर उद्दीन पुत्र न मालूम निवासी मोहल्ला बजरिया के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करने के निर्देश थाना कोतवाली पुलिस को दिए।

पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर उपरोक्त लोगों के विरुद्ध धारा 420/467/468/471/120 बी में अपराध पंजीकृत कर कार्रवाई से न्यायालय को अवगत कराए जाने के निर्देश दिए हैंl न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली भूमाफियाओं के विरुद्ध दर्ज हुए मुकदमे से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ हैlन्यायालय

सचिवालय

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