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Telangana High Court ने अवैध निर्माण को मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर जताई नाराजगी, चेतावनी दी जेल की

On: December 12, 2024 4:24 PM
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Telangana High Court ने फुल टैंक लेवल (एफटीएल) और झीलों के बफर जोन में अवैध निर्माण को मंजूरी देने वाले अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। न्यायमूर्ति सीवी भास्कर रेड्डी ने सार्वजनिक धन के इस दुरुपयोग की आलोचना करते हुए बताया कि इस तरह के विध्वंस के लिए मुआवजा देना अनुचित था। अदालत ने चेतावनी दी कि जो अधिकारी इन अवैध गतिविधियों की अनुमति देंगे, उन्हें आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ सकता है, और मुआवजे की रकम वसूलने के लिए उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है। न्यायमूर्ति रेड्डी ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह की कार्रवाइयां अधिकारियों को इसी तरह की गलतियां करने से रोकेंगी।

 

 

 

 

 

Aman Kumar Siddhu

He has 19 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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