चंडीगढ़। Haryana में प्राचीन और ऐतिहासिक महत्व के 14 स्मारकों के 15 मीटर के दायरे में खनन और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की तैयारी है। इससे आगे के 30 मीटर क्षेत्र में भवन निर्माण के लिए Haryana सरकार से मंजूरी लेकर नक्शा पास कराना होगा।
विरासत और पर्यटन विभाग की प्रधान सचिव कला रामचंद्रन ने 10 जिलों में स्थित इन संरक्षित स्मारकों के 15 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध और इससे आगे के 30 मीटर क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र घोषित करने को लेकर हितधारकों से दो महीने में आपत्तियां और सुझाव मांगें हैं।
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Haryana संरक्षित सीमा से 15 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिषिद्ध करने का मतलब है कि यहां न कोई खनन होगा और न कोई निर्माण किया जा सकेगा। इससे आगे के 30 मीटर को विनियमित क्षेत्र घोषित करने का अर्थ है कि संबंधित क्षेत्र में भवन बनाने के लिए विनियमित क्षेत्र कार्यालय से भवन का नक्शा पास कराना होगा। अन्यथा भवन को अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
इन Haryana स्मारकों के पास खनन और निर्माण होगा बंद
रानी की ड्योढी -रेवाड़ी शहर -रेवाड़ी
सोलह राही तालाब -रेवाड़ी शहर -रेवाड़ी
बड़ा तालाब -रेवाड़ी शहर -रेवाड़ी
बावड़ी -नारनौल -महेंद्रगढ़
किला इस्लामपुर-इस्लामपुर
बोस्ती मस्जिद -बोस्ती -फतेहाबाद
बोस्ती मस्जिद -भूना बोस्ती -फतेहाबाद
चौधरी काशीराम की हवेली तथा कचहरी -होडल
पलवल जरासंध का टीला -संधाई (बिलासपुर)
यमुनानगर खुंगा कोठी -खुंगा -जींद
अतिथि गृह भाई उदय सिंह -पिहोवा -कुरुक्षेत्र
बागावाली कोठी -दुजाना -झज्जर
एसडीएम निवास -कैथल -कैथल
पृथ्वीराज की कचहरी -तोशाम -भिवानी