चारधाम यात्रा 2025 के दौरान अब गढ़वाल मंडल में आने वाले सभी पर्यटकों के वाहनों के लिए ग्रीन-कार्ड बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले यह केवल श्रद्धालुओं के व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू था, लेकिन अब ट्रेकिंग, कैंपिंग या अन्य साहसिक पर्यटन करने वाले पर्यटकों के वाहनों को भी यह कार्ड बनवाना होगा। पर्यटक स्थल जैसे काणाताल, केदारकांठा, चोपता, पंवालीकांठा, देवरिया ताल, हर्षिल, सतोपंत और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों को भी ग्रीन-कार्ड की आवश्यकता होगी।
Chardham Yatra : ग्रीन-कार्ड की अनिवार्यता का उद्देश्य
परिवहन विभाग ने यह कदम दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और वाहनों की पूरी जानकारी जुटाने के लिए उठाया है। ग्रीन-कार्ड की अनिवार्यता से वाहनों की फिटनेस की जांच हो पाएगी और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन चालक पर्वतीय रास्तों पर वाहन चलाने में सक्षम हैं। पिछले साल एक दुर्घटना में 16 पर्यटकों की जान जाने के बाद यह कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की गई है, जिसमें दिल्ली से ट्रेकिंग के लिए जा रहे पर्यटकों का टैंपो ट्रेवलर ऋषिकेश-बदरीनाथ राजमार्ग पर अनियंत्रित हो गया था।
Chardham Yatra : दुर्घटना के बाद ग्रीन-कार्ड की अनिवार्यता की जरूरत महसूस की गई
15 जून 2024 को दिल्ली से ट्रेकिंग के लिए जा रहे पर्यटकों का टैंपो ट्रेवलर ऋषिकेश-बदरीनाथ राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और अलकनंदा नदी में गिर गया, जिसमें 16 पर्यटकों की मृत्यु हो गई। जांच में यह सामने आया कि पर्यटक देर रात दिल्ली से चले थे और चालक लगातार वाहन चला रहा था, जबकि वह पर्वतीय मार्गों पर ड्राइविंग का अनुभव नहीं रखता था। इस दुर्घटना ने ग्रीन-कार्ड की अनिवार्यता की जरूरत को और भी महत्वपूर्ण बना दिया।
Chardham Yatra : प्रदेश सरकार ने किराया वृद्धि की मांग खारिज की
इस वर्ष चारधाम यात्रा के दौरान वाहनों के किराए में वृद्धि करने की ट्रांसपोर्टरों की मांग को प्रदेश सरकार ने खारिज कर दिया है। परिवहन विभाग ने 2022 में निर्धारित किराए को ही बनाए रखने का आदेश दिया है, जिससे श्रद्धालुओं को राहत मिली है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा के किराए में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वही शुल्क लागू रहेगा।
दो अप्रैल से बनेंगे ग्रीन-कार्ड व ट्रिप कार्ड
चारधाम यात्रा पर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए परिवहन विभाग के समस्त कार्यालयों में दो अप्रैल से ग्रीन कार्ड बनने शुरू हो जाएंगे।
इसके लिए वाहनों को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। यह टेस्ट पास करने के बाद ही व्यावसायिक वाहनों को ग्रीन कार्ड मिलेगा।
निजी वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड-ट्रिप कार्ड की कोई बाध्यता नहीं है।
सभी परीक्षणों पर खरा उतरने के बाद व्यावसायिक वाहन स्वामी को greencard.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर ग्रीन कार्ड प्रदान कर दिया जाता है।
इस कार्ड के बाद प्रत्येक ट्रिप के लिए वाहन स्वामी को ट्रिप कार्ड लेना होता है।
ट्रिप कार्ड में यात्रियों के नाम-पते, मोबाइल नंबर, चालक का नाम-पता व यात्रा की तिथि आदि की पूरी जानकारी होती है।
यह भी परिवहन विभाग की वेबसाइट greencard.uk.gov.in पर दिए गए लिंक से आनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।

