नव दंपति नहीं मना सके सुहागरात
पति निकला नपुंसक,
नव विवाहित ने घर पहुंच कर सुनाई परिजनों को व्यथा
12 नवंबर को ही नव दंपति परिणय सूत्र में बंधे थे
पिता ने दामाद सहित परिजनों के विरुद्ध कराई मामले की नामजद रिपोर्ट दर्ज
(बदायूं से समर इंडिया के लिए जय किशन सैनी की रिपोर्ट)
बदायूं : – बदायूं जनपद के थाना कोतवाली दातागंज क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित पिता ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसने अपनी पुत्री की शादी 12 नवंबर वर्ष 2024 को जनपद शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर ग्राम पिटरियाई निवासी हरबीर सिंह पुत्र राजवीर सिंह से की थी तथा काफी दान दहेज देकर पुत्री को 13 नवंबर के लिए विदा किया तथा 16 नवंबर को हम लोग अपनी पुत्री की विदा करने के लिए उसकी ससुराल गए तथा उसकी विदाई कराकर घर ले आए तो पुत्री ने अपनी माता को बताया कि मेरा पति नपुंसक है सुहागरात को ही जब मेरा पति नपुंसुक निकला तो मैंने उससे कहा कि तुम ऐसे ही थे तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया तो मेरे पति हरवीर ने मेरा गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया हम दोनों लोगों के बीच कहा सुनी को सुनकर परिजन भी पहुंच गए तो उपरोक्त लोगों ने मुझे ही दोषी ठहराया नव विवाहित पुत्री ने अपनी माता को बताया हम लोग सुहागरात भी नहीं मना सके बल्कि ससुराल वाले यह कहने लगे कि अब की जब विदा होकर आओ तो दो तोले सोने की जंजीर लेकर आना जैसे ही पुत्री ने अपनी माता को मामले की जानकारी दी सभी परिजन हैरत में पड़ गए।
पीड़ित पिता के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने दामाद हरवीर सिंह पुत्र राजवीर सिंह (ससुर) राजवीर सिंह (जेठ) हरिओम (जेठानी) (देवर) (जेठ )निवासी पिटरियाई थाना जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर निवासी तथा दामाद हरवीर के मौसेरे भाई राघव पुत्र जागे, सुरेंद्र पाल सिंह पुत्र मुलायम सिंह निवासी पापड़ हमजापुर थाना कोतवाली दातागंज जनपद बदायूं के विरुद्ध अपराध संख्या 420 धारा 55/2, 115/2 351/2 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।