Punjab News सावधान! अगर आपने अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाने दिया तो अब आपको जेल जाना पड़ सकता है। पुणे में नाबालिग द्वारा शराब पीकर पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलने की घटना के साथ ही राज्य में नाबालिगों की ओर से वाहन चलाने की घटनाएं सामने आ रही थीं। इसके बाद पंजाब पुलिस के ट्रैफिक विंग ने देश भर में वर्ष 2020 से लागू मोटर व्हीकल एक्ट 2019 को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।
Punjab Newsसभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं
पहले वे लोगों को जागरुक करें कि वे अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न दें। इसके बाद एक अगस्त से अगर 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा दो पहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अभिभावकों को तीन वर्ष की जेल और 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। यही नहीं, जिस वाहन को बच्चा चला रहा था उसका रजिस्ट्रेशन भी 12 महीने के लिए रद कर दिया जाएगा। एडीजीपी ट्रैफिक एएस राय ने इसकी पुष्टि की है।
Punjab Newsएडीजीपी एएस राय ने कहा कि जो भी नाबालिग वाहन चलाता पाया गया
उसका 18 वर्ष का होने पर वाहन लाइसेंस भी नहीं बन पाएगा। उसे इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसे लाइसेंस बनवाने के लिए आठ साल का इंतजार करना पड़ेगा। उसका लाइसेंस 25 वर्ष की उम्र में बनेगा, वह भी कड़े नियमों का पालन करने के बाद ही बनेगा।
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