मेरठ : उत्तर प्रदेश के मेरठ नीला ड्रम केस सौरभ राजपूत की हत्या के केस में पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को आज कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। बहुचर्चित हत्याकांड में जिला जज ने आरोपी साहिल और मुस्कान को फंसी दे दी है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने दोनों को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। फैसले के दौरान साहिल और मुस्कान की वर्चुअल पेशी कराई गई।
परिजन बोले, न्याय की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम
कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद सौरभ राजपूत के परिवार की आंखें नम हो गईं। परिवार लंबे समय से इस मामले में कड़ी सजा की मांग कर रहा था। अदालत के फैसले के बाद परिजनों ने इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट परिसर में मिठाई बांटी गई है।
अदालत ने आर्थिक दंड भी लगाया
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 22 गवाहों की गवाही कराई गई। पुलिस की विवेचना और अभियोजन पक्ष की दलीलों के बाद अदालत ने साहिल और मुस्कान को दोषी मानते हुए दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई। हत्या यानी 302 पर 50 हजार 238ं पर 20 हजार का आर्थिक दंड भी दिया गया है।
सौरभ की आखिरी निशानी है छह साल की बेटी
वही सौरभ की 6 साल की बेटी को परिवार अपने पास रखना चाहता है। सौरभ की आखिरी निशानी 6 साल की बेटी को पाने के लिए ताऊ राहुल कोर्ट का रुख भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वह तो पहले भी बेटी को साथ रखना चाहते थे, लेकिन उसके नाना नानी दे नही रहे, ऐसे में वह न्यायालय से बेटी की मांग करेंगे। वहीं जेल में जन्मी बच्ची को साहिल की बेटी कह अपनाने से मना कर दिया।
ये है पूरा मामला
मेरठ में मार्च 2025 में सौरभ राजपूत की हत्या के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया था। आरोप था कि दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की, फिर शव के टुकड़े करके उन्हें नीले ड्रम में रखा और सीमेंट से बंद कर दिया। सौरभ विदेश में रहता था और छुट्टी लेकर अपनी पत्नी मुस्कान और बेटी का जन्मदिन मनाने भारत आया था। इसी दौरान उसकी हत्या कर दी गई थी।

