प्रताप सिंह बाजवा को बेवजह परेशान न करें: High Court

चंडीगढ़ : High Court : पंजाब विधानसभा में नेता विपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के एक बयान को लेकर दर्ज की गई FIR को रद्द करने की याचिका पर आज पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई की। अदालत ने इस दौरान पंजाब पुलिस को फटकार लगाई और कहा कि बाजवा को बेवजह परेशान न किया जाए।

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बाजवा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील आर.एस. चीमा ने अदालत को बताया कि बाजवा जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस बार-बार नोटिस भेजकर उन्हें परेशान कर रही है। उन्होंने बताया कि बाजवा के घर के बाहर 30 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और उनसे बार-बार जांच में शामिल होने को कहा जा रहा है, जो बिल्कुल अनुचित है।

 

High Court ने इस पर पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह बाजवा को अनावश्यक रूप से तंग न करे। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन बाजवा को परेशान न किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 मई को होगी। बाजवा द्वारा दायर याचिका में FIR रद्द करने की मांग की गई है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 353(2) और 197(1)(डी) के तहत दर्ज की गई थी।

High Court पुलिस अपनी जांच जारी रख सकती है, लेकिन बाजवा को परेशान न किया जाए

FIR का आधार 13 अप्रैल को एक टीवी शो में दिया गया बयान बना, जिसमें बाजवा ने पंजाब में पिछले छह महीनों में हुए बम धमाकों और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए थे।

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