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पिता पुत्र पत्नी ने मध्य रात्रि घर में घुसकर की छेड़छाड़ गाली-गलौज व मारपीट कर युवती को किया निर्वस्त्र

On: April 6, 2024 8:27 PM
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पिता पुत्र पत्नी ने मध्य रात्रि घर में घुसकर की छेड़छाड़ गाली-गलौज व मारपीट कर युवती को किया निर्वस्त्र

आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय के हस्तक्षेप से नामजद रिपोर्ट दर्ज

बदायूं|थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने चार माह पूर्व मध्य रात्रि पिता पुत्र पत्नी द्वारा घर में जबरन घुसकर मारपीट गाली गलौज छेड़छाड़ निर्वस्त्र करने तथा जान से मार देने की धमकी की न्यायालय में परिवारवाद दायर करते हुए न्यायालय से आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई जाने की मांग की जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने की निर्देश दिए जिस पर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच प्रारंभ कर दी है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में थाना कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने परिवार बाद दायर करते हुए अवगत कराया कि घर के पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी पुत्र मेरे घर में 3 दिसंबर वर्ष 2023 की रात 11:00 बजे के लगभग जबरन प्रवेश कर गए तथा घर में घुसते ही गाली गलौज मारपीट प्रारंभ कर दी जब विरोध किया तो पिता पुत्र ने मुझे निर्वस्त्र कर दिया तथा मेरे साथ छेड़छाड़ की मेरी चीख पुकार सुनकर कमरे में सो रहे मेरे पति एवं अन्य परिजन मौके पर आ गए तथा उपरोक्त लोगों को जब ललकारा तो उपरोक्त लोग जान से मार देने की धमकी देकर भाग गए।
पीड़िता मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए 4 दिसंबर वर्ष 2023 को थाना कोतवाली पहुंची प्रार्थना पत्र दिया परंतु पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की 8 दिसंबर वर्ष 2023 को पीड़िता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के यहां पहुंची प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की परंतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के बावजूद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई रिपोर्ट दर्ज न होने से अभियुक्त गणों की हौसले बुलंद है इसलिए पीड़िता न्यायालय की शरण में आई है।

पीड़िता ने न्यायालय से उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मामले की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की जिस पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वीरता के प्रतिवाद में थाना कोतवाली बदायूं पुलिस को घटना की नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने की निर्देश दिए जिस पर थाना कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 452,354 का 354 खा, 323 ,504 ,506 में नामजद रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच प्रारंभ कर दी हैl

Aman Kumar Siddhu

He has 19 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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