नई दिल्ली। Supreme Court ने कहा है कि यह छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वे नक्सल हिंसा से प्रभावित राज्य के निवासियों के पुनर्वास और शांति के लिए पर्याप्त कदम उठाएं।
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Supreme Court ने कही ये बात
शीर्ष कोर्ट ने राज्य में सुरक्षा बलों और सलवा जुडूम एक्टिविस्टों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़े 18 साल पुराने मामलों को बंद कर दिया है।
मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों लेकर हुई सुनवाई
जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर द्वारा दायर मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों और अन्य याचिकाओं को बंद किया।

