देहरादून। प्रदेश में उच्चानुमोदन के बाद किए गए आठ शिक्षकों के स्थानांतरण के आदेश पर शिक्षा विभाग के कदम थम गए हैं। Nainital High Court के स्थानांतरण के लिए सुगम-दुर्गम कार्यस्थलों के निर्धारण को लेकर स्थानांतरण पर रोक लगाने के बाद विभाग में स्थानांतरण को लेकर असमंजस बना है। न्याय विभाग का परामर्श मिलने के बाद ही विभाग आगे कार्यवाही करेगा।
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प्रदेश में वर्तमान सत्र में स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में विद्यालयी शिक्षा विभाग की ओर से भी प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को चरणबद्ध पूरा किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही अनिवार्य और अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण सूचियां जारी की जाएंगी।
Nainital High Court ने विभाग में सुगम-दुर्गम कार्यस्थलों के निर्धारण की प्रक्रिया पर सख्ती अपनाते हुए स्थानांतरण पर रोक लगाई
इस बीच, नैनीताल हाईकोर्ट ने विभाग में सुगम-दुर्गम कार्यस्थलों के निर्धारण की प्रक्रिया पर सख्ती अपनाते हुए स्थानांतरण पर रोक लगाई है। इससे विभाग में हड़कंप है। स्थानांतरण प्रक्रिया थम गई है। स्थानांतरण एक्ट के अनुसार 10 जून तक स्थानांतरण सूची अनिवार्य रूप से जारी होनी चाहिए।

