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1984 सिख विरोधी दंगा मामले में Sajjan Kumar दोषी करार, 18 को सुनाई जा सकती है सजा

On: February 13, 2025 3:23 PM
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Sajjan Kumar
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नई दिल्ली- 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने Sajjan Kumar को दोषी करार दिया है। सज्जन कुमार को सरस्वती विहार इलाके में दो लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा को लेकर बहस होगी।

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Sajjan Kumar पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप

यह केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और बेटे की हत्या से संबंधित है। इस मामले में Sajjan Kumar पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने पिता-पुत्र को जिंदा जला दिया। इसके बाद पीड़ितों के घर में लूटपाट की गई और घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल कर दिया गया। सज्जन कुमार वर्तमान में दिल्ली कैंट में एक अन्य सिख विरोधी दंगा मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
फैसला सुनाने के लिए सज्जन कुमार को तिहाड़ जेल से अदालत में पेश किया गया। शुरुआत में पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली।

Aman Kumar Siddhu

He has 19 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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