पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने गायक-अभिनेता Diljit Dosanjh के शनिवार शाम को यहां होने वाले कार्यक्रम को अनुमति दे दी है। इसने साथ ही निर्देश दिया कि वह ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करें। शुक्रवार को कार्यक्रम के आयोजन को अनुमति देते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि ध्वनि संबंधी प्रदूषण मानकों का सख्ती से पालन किया जाए।
पीठ ने यह भी कहा कि तय नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए। अदालत चंडीगढ़ निवासी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने सेक्टर 34 प्रदर्शनी मैदान में सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रबंधन पर केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को निर्देश देने का अनुरोध किया था। शनिवार को दोसांझ का संगीत कार्यक्रम इसी मैदान में आयोजित किया जाएगा।