Supreme Courtने हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और पंजाब में बाढ़ और भूस्खलन के मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने पेड़ों की अवैध कटाई पर चिंता जताई और केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड जम्मू-कश्मीर एनडीएमए और एनएचएआई को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
Supreme Court : जस्टिस नागरत्ना की असहमति पर गौर करना जरूरी*
Supreme Court ने पेड़ों की अवैध कटाई पर चिंता जताई
कोर्ट ने याचिका पर केंद्र सरकार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। ये आदेश और टिप्पणी प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हरियाणा की रहने वाली अनामिका राणा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए।

