प्रभारी निरीक्षक ने क्षेत्र के 3 लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत की कार्रवाई।

प्रभारी निरीक्षक ने क्षेत्र के 3 लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत की कार्रवाई।

सहसवान। प्रभारी निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह ने थाना कोतवाली क्षेत्र के 3 लोगों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा/2 उत्तर प्रदेश ग्लोबल समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 3 के अंतर्गत समाज विरोधी कार्य करने के आरोप में ग्राम घूरनपुर निवासी 3 लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम ने कार्रवाई की है|प्रभारी निरीक्षक

प्रभारी निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि

थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम घूरनपुर निवासी मुन्नी पुत्र बुनियाद उर्फ बिंदु चौधरी कौसर पुत्र इस्माइल खालिद पुत्र जाहिद पठान निवासी ग्राम घुरनपुर कई वर्षों से समाज विरोधी कार्यों में लिखते हैं। तथा गैंग बनाकर प्रतिबंधित पशुओं का वध करके उनका मांस बेचते हैं।उनका यह कार्य आर्थिक लाभ अर्जित करने हेतु गोवंश की पशुओं का वध कर मांस की तस्करी का आसपास के क्षेत्र में गोवंश के पशुओं के मांस की सप्लाई करते हैं। जिस कारण सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की पूरी-पूरी संभावना बनी रहती है।

Whatsapp Group join
Please Join Whatsapp Channel
Please Join Telegram channel

उत्तर प्रदेश पुलिस की सूची

इस गैंग की समाज विरोधी गतिविधियों व उनके पतन के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति उनके विरुद्ध गवाही देने को तैयार नहीं होता इनका समाज में स्वतंत्र रहना जनहित में उचित नहीं है| इस गैंग के गैंग लीडर व इसके सदस्यों का आपराधिक इतिहास जेल है।

अपराधिक इतिहास गैंग लीडर अनेकों मुकदमों में वांछित हैं।

इसलिए उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम का अपराध पंजीकृत कर कृत कार्रवाई से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट से उपरोक्त लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई किए जाने की अनुमति मांगी गई है।प्रभारी निरीक्षक

सचिवालय

Leave a Comment