रिश्तेदारी का नाजायज फायदा उठाकर युवक ने युवती से की दोस्ती इंस्टाग्राम के सहारे फोटो किए हासिल।

रिश्तेदारी का नाजायज फायदा उठाकर युवक ने युवती से की दोस्ती इंस्टाग्राम के सहारे फोटो किए हासिल।

शादी के लिए बना रहा था दबाव युवती ने युवक व उसकी मां के विरुद्ध कराई रिपोर्ट दर्ज

सहसवान।तहसील कार्यालय के पास रहने वाली एक युवती के घर बिसौली कोतवाली क्षेत्र के एक रिश्तेदार युवक का आना-जाना था जिससे युवती की दोस्ती हो गई दोस्ती के सहारे दोनों दोस्त एक दूसरे को इंस्टाग्राम के सहारे फोटो शेयर करने लगे युवक ने फोटो के सहारे युबती को ब्लैकमेल करना सुरु कर दीया युवती के परिजनों ने बिसौली पहुंचकर युवक के परिजनों के समक्ष मामला रखा जिस पर दोनों पक्षों में युवक के परिजनों ने आश्वासन दिया की कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे युवती को कोई परेशानी नहीं होगी परंतु युवक ने युवती के फोटो के साथ छेड़छाड़ करते हुए फोटो वायरल कर दिए जिससे परेशान युवती ने थाना कोतवाली बिसौली में मां बेटे के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी हैl

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थाना कोतवाली सहसवान क्षेत्र के नगर सहसवान की रहने वाली एक युवती ने बिसौली कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया की उसकी रिश्तेदारी थाना बिसौली के मोहल्ला अजनावर निवासी गौरव पुत्र राजेश से है गौरव मेरे घर पर आयोजित कार्यक्रमों में रिश्तेदारी होने के कारण आता जाता रहता था।जिससे मेरी दोस्ती गौरव से हो गई गौरव और में इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को फोटो शेयर करते थे गौरव ने मेरे फोटो एडिट कर अश्लील फोटो बनवा लिए तथा मुझे ब्लैकमेल करने लगा में उपरोक्त मामले की शिकायत अपने परिवार में की परिजनों के साथ में गौरव के घर मोहल्ला अजनावर बिसौली पहुंची जहां रिश्तेदारों के मध्य यह फैसला हुआ कि युवक गौरव दोस्ती में एडिट किए गए फोटो का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा रिश्तेदारों के सामने हुए फैसला पर में निश्चित थी परंतु गौरव उसे फोटो के सारे ब्लैकमेल करने लगा तथा शादी करने के लिए दवाब बनाने लगा कहने लगा अगर शादी नहीं करोगी तो तेरे सारे फोटो वायरल कर दूंगा मैंने उपरोक्त गौरव की बात नहीं मानी तो उसने मेरे फोटो जो एडिट कर रखे थे वायरल कर दिए परेशान युवती ने गौरव पुत्र राजेश उसकी मां अनीता पत्नी राजेश निवासी मोहल्ला अजनावर थाना कोतवाली बिसौली के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किये जाने की मांग की जिस पर पुलिस ने अपराध संख्या 22 धारा 504/506 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 आरोपियों के विरुद्ध दर्ज कर ली।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी हैl

रिपोर्ट – एस.पी सैनी 

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