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Kurukshetra News-कोर्ट का फैसला : रोशन लाल हत्याकांड में कातिल पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

On: April 3, 2026 5:28 PM
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Kurukshetra News-कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र में करीब 3 साल पहले हुए रोशन लाल हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने मुख्य आरोपी राहुल और मृतक की पत्नी रोजी बाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि मामले में सहयोग करने वाले तीसरे आरोपी रवि को चार साल के कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक रोशन लाल की हत्या अवैध संबंधों के चलते की गई थी। बताया गया कि रोशन लाल की पत्नी रोजी बाला और उसके रिश्ते में देवर लगने वाले राहुल के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों ने मिलकर रोशन लाल को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस साजिश में राहुल के दोस्त रवि को भी शामिल कर लिया।

यह था मामला
मामले की शुरुआत 5 फरवरी, 2023 को हुई, जब लोहार माजरा निवासी कृष्ण कुमार ने पुलिस चौकी सेक्टर-7 में शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि उसका बड़ा भाई रोशन लाल, जो मथाना स्थित एक बैंक्वेट हॉल में कार्यरत था, 4 फरवरी 2023 की शाम ड्यूटी समाप्त करने के बाद घर लौटते समय अचानक लापता हो गया।

शिकायतकर्ता के अनुसार रोशन लाल ने सेक्टर-7 स्थित होटल हेरिटेज में चाबियां जमा करवाई थीं, लेकिन उसके बाद वह घर नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। इस शिकायत के आधार पर थाना शहर थानेसर में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया और जांच अपराध शाखा-2 को सौंप दी गई।

जांच के दौरान पुलिस को करीब 11 दिन बाद 15 फरवरी 2023 को रोशन लाल का शव बरामद हुआ। शव को बोरी में डालकर गेहूं के खेत में दबाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और मामले में हत्या की धारा 302 आईपीसी जोड़ दी गई। जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई राहुल को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर रोशन लाल की बाइक नहर से बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने राहुल के दोस्त रवि को भी गिरफ्तार कर लिया।

मामले में उस समय बड़ा खुलासा हुआ जब पुलिस जांच में सामने आया कि राहुल और रोजी बाला के बीच अवैध संबंध थे और दोनों ने मिलकर रोशन लाल की हत्या की साजिश रची थी। इसके बाद पुलिस ने रोजी बाला को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने महिला आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद किया, जो जांच में अहम साक्ष्य साबित हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या करने के बाद आरोपियों ने रोशन लाल के शव को बोरी में डालकर गेहूं के खेत में दबा दिया और पहचान छिपाने के लिए उसकी बाइक नहर में फेंक दी।

मामले की नियमित सुनवाई और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने मुख्य आरोपी राहुल को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 के तहत 4 साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 341 के तहत एक माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई।

वहीं सह-आरोपी रवि को धारा 201 आईपीसी के तहत 4 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। इसके अलावा महिला आरोपी रोजी बाला को धारा 302/120बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया।

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