Haryana नगर एवं आयोजना और शहरी संपदा मंत्री श्री जे पी दलाल ने आज घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेशभर में राज्य सरकार द्वारा अब स्टिल्ट प्लस चार मंजिल (एस+4) निर्माण को अनुमति दी गई है।
Haryana पुरानी कॉलोनियों में भी शर्तों के साथ एस+4 के निर्माण को अनुमति दी गई है।
पत्रकार वार्ता में श्री जेपी दलाल ने बताया कि स्टिल्ट+4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन कॉलोनियों/सेक्टरों में स्थित आवासीय भूखंडों के लिए बिना किसी शर्त के दी जाएगी, जिनका लेआउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के साथ अनुमोदित है।
Haryana इसके अलावा, पहले से ही लाइसेंस प्राप्त दीन दयाल उपाध्याय जन आवास योजना कॉलोनियों
, जहां प्रति प्लॉट चार आवासीय इकाइयों के लिए सेवा योजना अनुमोदित/संशोधित हो, वहां भी एस+4 मंजिलों के निर्माण की अनुमति दी जाएगी।