हिस्से की भूमि से अधिक का धोखाधड़ी करके लिखाया बैनामा
विरोध करने पर करते हैं मारपीट गाली-गलौज जान से मार देने की देते हैं धमकी
न्यायालय के आदेश पर ठेकेदार सहित चार लोगों के विरुद्ध मामला हुआ दर्ज
सहसवान (बदायूं) सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट सहसवान के न्यायालय में नगर के मोहल्ला काजी निवासी फकीर मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद उर्फ तोली ने दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी जरूरत के हिसाब से अपनी भूमि बेचना चाहता था इसलिए उसने नगर के मोहल्ला काजी निवासी ठेकेदार सिराज मुर्तजा पुत्र हाकिम अली आरिश अनीश पुत्र अनीश बाजार विल्सनगंज,मोहम्मद अखिल पुत्र रियाजुद्दीन असलम पुत्र आशिक हुसैन निवासी मोहल्ला पट्टी यकीन मोहम्मद से उसने अपनी भूमि बेचने का सौदा किया था जो उसके हिस्से की थी प्रार्थी भूमि का बैनामा करने के लिए उप रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचा जहां पर लेखक ने बैनामा लिखा।
आरोप है भूमि खरीदने वालों ने उपरोक्त भूमि का अंश हिस्से से ज्यादा लिखवा लिया प्रार्थी अशिक्षित किसान हैं। बैनामा होने के बाद उपरोक्त लोग सभी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जो न्याय संगत नहीं है भूमि खरीदने वालों ने उसके साथ धोखाधड़ी की है तहसील कार्यालय के नायब तहसीलदार राजस्व कर्मचारियों ने भी उसके हिस्से को सही माना तथा बेनामा हिस्से के अंश से ज्यादा होना बताया उपरोक्त लोग पूरी भूमि पर कब्जा करने के लिए एक राय होकर पहुंचे तथा कब्जा करने लगे मैंने इसका विरोध किया तो उपरोक्त लोगों ने गाली गलौज मारपीट करते हुए जान से मार देने की धमकी दी।
न्यायालय में दायर बाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने थाना कोतवाली पुलिस को मामले की आरोपियों के विरुद्ध तत्काल रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए माननीय न्यायालय के आदेश पर अपराध संख्या 400 धारा 115/2,318/4, 391/3,352 के अंतर्गत मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।रिपोर्ट-एस.पी सैनी

