Badaun News: विधवा की नाबालिक पुत्री को भगाकर ले जाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर चार आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज
सहसवान।थाना मुजरिया क्षेत्र के एक ग्राम निवासनी विधवा ने न्यायालय जे एम प्रथम बदायूं के न्यायालय में प्रकीर्ण बाद संख्या 496 वर्ष 2026 में बीएनएस 173 के अंतर्गत दायर बाद में न्यायालय को बताया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को जो कक्षा हाई स्कूल पास है ग्राम बढ़नौमी निवासी अमित पुत्र उमेश अपनी माता सुनीता तथा ग्राम बढ़नौमी निवासी गुरमीत पुत्र राजू,काजल पुत्री प्रेम सिंह निवासी ग्राम रियोनाई थाना उघैती उसकी गैर मौजूदगी में घर से बहला-फुसलाकर सभी आरोपी एकराय होकर 10 जून वर्ष 2026 को ले गए।जानकारी होने पर जब अमित से बात की तो उसने कहा कि हमने तुम्हारी पुत्री की हत्या कर दी है।तुम जो चाहे कर लो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारी लंबी पहुंच है।हमारे पुलिस से भी संबंध है।
प्रार्थी ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए थाना मुजरिया गई जहां मामले की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की इसके उपरांत वह जिले के अधिकारियों से भी मिली पत्राचार भी किया परंतु रिपोर्ट दर्ज आरोपियों के विरुद्ध नहीं हुई।पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर पीड़िता ने आत्महत्या करने की भी धमकी दी थी परंतु पुलिस ने उसे न्याय नहीं दिया।पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर पीड़िता ने न्यायालय बीएनएस 173 के तहत बाद दायर करते हुए न्यायालय से आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की। विधवा के प्रार्थना पत्र पर माननीय न्यायालय ने चारों आरोपियों के विरुद्ध थाना मुजरिया पुलिस को मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए जिस पर थाना मुजरिया पुलिस ने चारों आरोपियों के विरुद्ध अपराध संख्या 118 धारा 137/2,87 के अंतर्गत मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली।पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।रिपोर्ट-एस.पी.सैनी

