Amroha News
कृषि अधिकारी/जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमरोहा ने जानकारी देते हुए कहा कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (कृषि रक्षा अनुभाग), कृषि भवन, लखनऊ एवं भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, फरीदाबाद हरियाणा के निर्देशानुसार Yellow Phosphorus (3% Paste) Rodenticide को तत्काल प्रभाव से बिक्री एवं प्रयोग हेतु प्रतिबंधित किया गया है। Yallow Phosphorus (3% Paste) Rodenticide अत्यन्त विषैला, चिपचिपा, लहसुन की गंध वाला जिसकी लीथल डोज 1 मिलीग्राम / किग्रा० है। इसके प्रयोग से सीवियर एक्यूट, लिवर फेल्योर (ALF) एवं मल्टी आर्गेन डैमेज हो जाता है। इसका कोई भी एन्टीडोज न होने के कारण यह पदार्थ मानव एवं पालतू जानवरों के लिए बहुत विषैला है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबन्ध के कारण Yallow Phosphorus (3% Paste) Rodenticide की बिक्री किसी भी रूप में जनपद अमरोहा की सीमा में प्रतिबंधित रहेगी।
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उक्त उत्पाद की अनाधिकृत बिकी / उत्पादन / प्रयोग करने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 की सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत बिधिक कार्यवाही की जायेगी।
साथ ही अवगत कराना है कि जनपद के कृषकों को अनुदानित उर्वरकों का विक्रय करते समय जबरन गैर अनुदानित उर्वरकों की टैगिंग कदापि न की जाये। समस्त उर्वरक / कीटनाशक / बीज विक्रेता स्टॉक पंजिका एवं विक्रय पंजिका अनिवार्य रूप से अपडेट रखें। माइक्रोन्यूट्रियन्ट मिक्चर एवं अन्य उत्पाद कृषकों में विक्रय के उपरान्त रसीद बुक अनिवार्य रूप से दी जाये।
दहेज की मांग पूर्ण न होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाला।
जिलाधिकारी महोदय अमरोहा के द्वारा तहसील स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर कृषकों को निर्धारित मूल्य पर सुगमतापूर्वक समस्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु निगरानी समिति गठित की गयी है। यदि गठित समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान आपके उर्वरक बिक्री केन्द्र पर कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सुसंगत प्राविधानान्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

