Ranchi। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के मेसरा स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी) में मारपीट में राजा पासवान नामक छात्र की मौत की घटना में पुलिस की धीमी जांच पर नाराजगी जताई है। घटना को रोकने में प्रबंधन की विफलता पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया।
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इस मामले में शुक्रवार को कोर्ट के आदेश पर राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता, बीआईटी मेसरा के कुलपति इंद्रनील मन्ना के अलावा डीन और रजिस्ट्रार अदालत में सशरीर उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान अदालत ने डीजीपी को निर्देश दिया कि शिक्षण संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करें, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।
Ranchi मारपीट में राजा पासवान नामक छात्र की मौत की घटना में पुलिस की धीमी जांच पर नाराजगी जताई
कोर्ट ने कुलपति और संस्थान के अन्य अधिकारियों से जानना चाहा कि इस घटना में संस्थान की ओर से कोई जांच की गई या नहीं और इसका क्या नतीजा निकला? अगली सुनवाई के दौरान इस संबंध में संस्थान की ओर से रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है।

