हिसार- Haryana crime में हिसार जिले की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को एक सरकारी स्कूल के ड्राइंग अध्यापक को अपनी एक दलित छात्रा को बंधक बनाने, उसके साथ बलात्कार करने के मामले में दोषी करार दिया।महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों के लिए स्थापित विशेष अदालत के न्यायाधीश सुनील जिंदल ने यह फैसला सुनाया।
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Haryana crime में सज़ा का निर्णय 28 फरवरी को किया जाएगा
Haryana crime इस मामले में सज़ा का निर्णय 28 फरवरी को किया जाएगा। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता रजत कल्सन ने बताया कि पीड़िता नौवीं कक्षा की छात्रा थी तब से शिक्षक उसे परेशान करता था और स्कूल के निकट खेतों में ले जाकर जबरदस्ती करता था और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। बाद में छात्रा ने अपने अभिभावकों को बताया और अभिभावकों ने शिक्षक को समझाया लेकिन उसके बाद भी शिक्षक राजवीर छात्रा को प्रताड़ित करता रहा।
Haryana crime मामले में पांच अप्रैल 2020 को शिकायत दर्ज कराई गई और पीड़िता के मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराये तथा पीड़िता की चिकित्सीय जांच और बाल अधिकार समिति तथा महिला वकील के सामने बयान दर्ज कराये। अदालत में इस मामले में पिछले सप्ताह सुनवाई पूरी हुई और मंगलवार को अदालत ने राजवीर को दलित छात्रा को अपहरण करने, बंधक बनाने, बलात्कार करने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी करार दिया।

