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खाद/बीज बिक्रय प्रतिष्ठानों पर अद्यतन अभिलेख पूर्ण न मिलने पर होगी कार्यावाही

खाद/बीज बिक्रय प्रतिष्ठानों पर अद्यतन अभिलेख पूर्ण न मिलने पर होगी कार्यावाही

बदायूँ। जिला कृषि अधिकारी डी०के० सिह ने जनपद में समस्त खाद/बीज विक्रेताओं से अपेक्षा करते हुए अवगत कराया है कि अपने प्रतिष्ठान पर स्टाक रजिस्टर, बिकी रजिस्टर एवं स्टाक बोर्ड, रेट बोर्ड को अद्यतन स्थिति में सुनिश्चित कर लिया जाये यदि आपके प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण के दौरान अभिलेख अपूर्ण पाये जाते है तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए नियमानुसार बीज अधिनियम 1968, उर्वरक नियंत्रण 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

रिपोर्ट – एस.पी सैनी (समर इंडिया)

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