arms act:(सजा व अर्थदण्ड)आर्म्स एक्ट के मुजरिम को जेल में बिताई सजा व एक हजार जुर्माने से रिहा किया

arms act बदायूं।पुलिस महानिदेशक के आदेश से संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में बदायूं पुलिस की प्रभावी पैरवी से आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्धारा जेल में बितायी गई सजा व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 

 

थाना वजीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2009 धारा 4/25 ए arms act  बनाम जुम्मा खां पुत्र नबावुल नवी की विवेचना उ0नि0 महेन्द्र सिंह द्धारा की गयी।

साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक द्वारा विवेचना की कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

 

 

arms act इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्धारा चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए

अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रुप से मॉनीटरिंग सेल जनपद बदायूं व पैरोकार थाना वजीरगंज का0 भूपेन्द्र कुमार द्धारा मा0 न्यायालय में सशक्त पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गयी । जिसके परिणामस्वरुप आज दिनाँक 19 दिसम्बर को माननीय न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा उपरोक्त अभियुक्त को धारा 4/25 ए आर्म्स एक्ट में अपराध के लिए जेल में बितायी गई अवधि से तथा 1000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार थाना वजीरगंज कांस्टेबल भूपेन्द्र कुमार तथा लोक अभियोजक शिवेन्द्र सिंह तथा विवेचक उपनिरीक्षक महेन्द्र सिंह का योगदान सराहनीय रहा।

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