Mukhyamantri samuhik vivah yojana -अमरोहा: निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के हाथ पीले करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी राहत दी है। समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार, ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ के तहत अब विवाह बंधन में बंधने वाले प्रत्येक जोड़े को 1,00,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
शासनादेश संख्या-113/2025 के तहत इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अमरोहा जनपद में सामूहिक विवाह के भव्य कार्यक्रम आगामी 21 जून से 28 जून 2026 तक शुभ लग्नानुसार आयोजित किए जाएंगे।
किसे मिलेगा योजना का लाभ? (पात्रता व शर्तें) इस सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी अनिवार्य हैं:
कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
परिवार की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
विवाह की तिथि तक कन्या की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और वर की उम्र 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आवेदकों के पास जाति प्रमाण-पत्र होना जरूरी है।
इन्हें मिलेगी विशेष प्राथमिकता: योजना के अंतर्गत निराश्रित कन्याओं, विधवा महिलाओं की पुत्रियों, दिव्यांग अभिभावकों की पुत्रियों और स्वयं दिव्यांग कन्याओं को चयन में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन की अंतिम तिथि और प्रक्रिया: इच्छुक परिवार 31 मई 2026 तक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के लिए: ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट निकालकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय में जमा कराएं।
शहरी क्षेत्र के लिए: फॉर्म का प्रिंट संबंधित नगर पालिका या नगर पंचायत कार्यालय में जमा करना होगा।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लाभार्थियों का चयन ‘प्रथम आगत-प्रथम पावत’ (First Come, First Serve) के आधार पर किया जाएगा। 5 जून 2026 के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अगले चरण के विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अधिकारियों ने पात्र परिवारों से योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द आवेदन करने की अपील की है।

