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डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन हेतु आधार के अंतिम चार अंक अनिवार्य

On: January 12, 2026 7:41 PM
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डुप्लीकेट मतदाताओं के सत्यापन हेतु आधार के अंतिम चार अंक अनिवार्य
बदायूँ।अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) /उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अरूण कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ द्धारा अनन्तिम निर्वाचक नामावली-2025 में समान रूप से प्रदर्शित हो रहे मतदाताओं के नामों के सत्यापन के सम्बन्ध में जनपद के मतदाताओं को जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि पंचायत निर्वाचक नामावली के अनन्तिम प्रकाशन के बाद, जनपद की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर समान रुप से प्रदर्शित हो रहे हैं तो ऐसी दशा में निर्वाचक तानाम्जो के वृहद पुनरीक्षण के समय सत्यापनोपरान्त, सामान्य रुप से निवास करने वाले ग्राम पंचायत में उरु मतदाता का नाम रखते हुए अन्य ग्राम पंचायत से नियमानुसार विलोपित किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ द्वारा इस कार्य हेतु पचायत निर्वाचक नामावली के अनन्तिम प्रकाशन के बाद जनपद के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम चिन्हित किये गये है. जनपद स्तर पर सम्बन्धित सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची ग्राम पंचायतों के बीएलओ को उपलब्ध करायी गयी है। ताकि निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के समय द्वारा उनका पृथक से सत्यापन किया जा सके।
उन्होंने बताया कि यदि किसी विकास खण्ड में ऐसे व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति/माता का नाम एवं लिंग समान है तथा के सत्यापन के उपरान्त सही पाये गये है तो प्रमाणीकरण स्वरूप उनके आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक नी बी०एल०ओ० द्वारा अंकित किया जायेगा ताकि क्म-क्नचसपबंजपवद में उनका नाम अपमार्जित (डिलीट) न हो। इस कार्य हेतु सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। उन्होंने जनपद बदायूँ के समस्त ग्राम पंचायत के मतदाताओं से अनुरोध किया है कि बी०एल०ओ० द्वारा इस डुप्लीकेट वोटर के सत्यापन में प्रमाणीकरण स्वरुप आधार कार्ड के अन्तिम 04 अंक उपलब्ध कराने का कष्ट करे। आधार कार्ड के अन्तिम 04 अंक उपलब्ध न कराने की दशा में मतदाता को डुप्लीकेट मतदाता मानते हुए नियमानुसार अपमार्जन (विलोपन) की कार्यवाही की जायेगी।रिपोर्ट-जयकिशन सैनी
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