Haryana सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं में मृत्यु या विकलांगता पर आर्थिक सहायता देने के लिए पोर्टल शुरू किया है। पीड़ित परिवार को एक लाख से पांच लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। आवेदन http://dapsy.finhry.gov.in या जन सहायक मोबाइल एप से किया जा सकता है।
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मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बृहस्पतिवार को दयालु-II योजना पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश मे किसी भी नागरिक की लावारिस पशुओं से होने वाली दुर्घटना में मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में आसानी से सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सरलीकरण किया गया है।

