नई दिल्ली। Karnataka की कांग्रेस सरकार चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ की घटना के करीब ढाई महीने बाद भीड़ प्रबंधन को लेकर एक बिल लेकर आई है। इसमें बगैर अनुमति भीड़ जुटाने पर सात वर्ष जेल और एक करोड़ रुपये जुर्माना समेत कई कड़े प्रविधान किए गए हैं।
RCB को बड़ा झटका, बेंगलुरु भगदड़ मामले में चलेगा क्रिमिनल केस, Karnataka Government ने दी मंजूरी
Karnataka भगदड़ की घटना के करीब ढाई महीने बाद भीड़ प्रबंधन को लेकर एक बिल लेकर आई है
विपक्ष के विरोध के चलते गुरुवार को इसे सदन की एक समिति के पास विस्तृत चर्चा के लिए भेज दिया गया। भाजपा समेत विपक्षी दलों ने चिंता जताई है कि प्रस्तावित कानून विरोध प्रदर्शनों को सीमित करने के साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर असर डाल सकता है।

