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पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने बाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई 9 साल की सजा,

पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने बाले दोषी को कोर्ट ने सुनाई 9 साल की सजा,

बदायूं।पुलिस स्पेशल जज ईसी एक्ट अखिलेश कुमार ने   जान से मारने की नीयत से हमला करने के मामले में दोषी को जुर्म कबूलने के आधार पर नौ साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा के मुताबिक,बदायूं स्वाट टीम के प्रभारी इंद्रेश पाल सिंह ने 26 अगस्त, 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।रिपोर्ट के मुताबिक वह अपनी टीम के साथ लूट के मामले में वांछित अपराधियों की तलाश में थे। थाना बिल्सी के अगोल के पास सूचना मिली कि लूट में वांछित तीन अपराधी आ रहे हैं।पुलिस ने घेराबंदी कर अपराधियों को रोकना चाहा।

बदायूँ  

पुलिस सभी ने जान से मारने की नीयत से फायर किए।

नामजद आरिफ पुत्र साबिर निवासी ननाखेड़ा थाना उझानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल में बंद आरिफ पुत्र साबिर ने अपने जुर्म का इकबाल करने का प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया। कोर्ट ने आरिफ को नौ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ छह हजार रुपये का अर्थदंड भी डाला है।पुलिस

सचिवालय

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