नयी दिल्ली: वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई होगी।
Supreme Court ने पूर्व आईएएस टुटेजा को दी जमानत
राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लोगों तथा राजनीतिक दलों द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध न्यायालय में 12 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें इस अधिनियम को संविधान के विरुद्ध और एक खास संप्रदाय के प्रति भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।
Supreme Court ने इन याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करने का निश्चय किया। वक्फ संशोधन अधिनियम को संसद के बजट सत्र में मैराथन चर्चाओं के बाद पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर मुहर लगा दी जिसके बाद ही यह देश का कानून बन गया है।
इसके खिलाफ दायर याचिकाकर्ताओं में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, तृणमूल कांग्रेस की लोक सभा सदस्य महुआ मोइत्रा, अभिनेता से नेता बने तमिलगा वेत्री कझगम के अध्यक्ष विजय और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जैसे व्यक्ति और संगठन भी शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि यह कानून वक्फ संस्थानों की स्वायत्तता को गंभीर रूप से कमजोर करता है और इससे मुस्लिम बंदोबस्त पर सरकार का नियंत्रण बहुत बढ़ गया है।
Supreme Court संजय हेगड़े ने भी इस कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने भी इस कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। इस कानून का विरोध करने वाले प्राय: सभी याचिकाकर्ताओं ने इसे अनुच्छेद 14, 25 और 26 का उल्लंघन करने वाला बताते हुए नए संशोधनों को रद्द करने की मांग की है।