Panjab News:पंजाब में Online गेमिंग पर देना होगा टैक्स
Panjab News चंडीगढ़ : पंजाब वस्तु एवं सेवा कर संशोधन बिल 2023 के जरिये राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी लागू होगा। वहीं पंजाब वित्तीय जिम्मेदारी व बजट प्रबंध संशोधन बिल 2023 पारित होने से राज्य सरकार को केंद्र की ओर से निर्धारित की जाने वाली सालाना कर्ज सीमा में राहत मिलेगी।
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Panjab News केंद्र सरकार हर साल राज्यों को सालाना कर्ज सीमा के बारे में सूचित करती है
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जिसके अनुसार ही कुल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कर्ज की सीमा तय होती है। इस एक्ट में 2011 के बाद कोई संशोधन नहीं किया गया था जबकि कोविड के बाद से राज्य और केंद्र दोनों ही कर्ज से प्रभावित हुए हैं।
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केंद्र की तरफ से राज्यों को स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इनवेस्टमेंट नेशनल पेंशन सिस्टम में योगदान जैसी नई कर्ज स्कीमें भी दी गईं जिन्हें लागू करने पर कर्ज सीमा में इजाफा होना तय है। इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार ने अपनी वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंध एक्ट 2003 के कुछ खंडों में संशोधन कर दिया है।
Panjab News पंजाब वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017
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अधिनियम को राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर.राज्य आपूर्ति पर कर लगाने व संग्रह करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया था।इस अधिनियम को पंजाब वस्तु एवं सेवा कर संशोधन बिल 2023 के रूप में सदन ने इस आधार पर पारित किया है कि भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन मनी गेमिंग की आपूर्ति करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य पंजीकरण हो सके।
इसके तहत कैसिनो जुआघर हार्स रेसिंग लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग पर टैक्स लागू होगा। इसके अलावाए राज्य में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन भी इस संशोधन के तहत हो सकेगा।