सचिवालय में उत्तराखण्ड सरकार की कैबिनेट द्वारा प्रदेश हित में ‘One Time Settlement Scheme 2024’ योजना की शर्तों में संशोधन किए जाने सहित कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
One Time Settlement Scheme 2024बैठक में राजकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों के स्वीकृत
/ रिक्त पदों के सापेक्ष नितान्त अस्थायी व्यवस्थान्तर्गत वर्तमान शिक्षण सत्र 2023-24 हेतु संविदा शिक्षकों की तैनाती किए जाने तथा ग्रेटर दून विकास प्राधिकरण लि० को समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में राज्य में प्रचलित नजूल नीति, 2021 के प्रभावी / लागू रहने की अवधि बढ़ाए जाने संबंधी निर्णय के साथ आगामी विधान सभा सत्र आहूत करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
One Time Settlement Scheme 2024कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग
आयुर्वेद एवं यूनानी सेवाएं उत्तराखंड
, नियमावली में संशोधन किए जाने तथा श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति के विभिन्न सेवा संवर्गों के सीधी भर्ती सम्बन्धित निर्णय लिया गया। कैबिनेट द्वारा गौलापार (हल्द्वानी) में मा० उच्च न्यायालय की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल के आस-पास के क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किए जाने तथा सिविल कोर्ट परिसर खटीमा, ऊधमसिंहनगर में अधिवक्ता चैम्बर निर्माण सबंधित निर्णय लिए गए।
One Time Settlement Scheme 2024
कैबिनेट में पेराई सत्र 2023-24 हेतु प्रदेश की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को बैंको से ऋण लिए जाने हेतु शासकीय प्रत्याभूति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के छावनी परिषद, क्षेत्रों से नागरिक क्षेत्रों को पृथक करते हुए
निकटवर्ती नगर निकाय में सम्मिलित किए जाने अथवा पृथक नगर निकाय बनाए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया। कैबिनेट में ‘हरिद्वार-ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना’ से संबंधित कार्य UIIDB द्वारा संचालित किए जाने तथा आवास विभाग के अन्तर्गत गठित SPV को निरस्त / स्थानांतरित किए जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया गया।