Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सीएम भगवंत मान ने स्वागत करते हुए कहा, सच्चाई की जीत होगी

पंजाब के सीएम भगवंत मान ने Chandigarh Mayor Election में कथित धांधली पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मंगलवार को स्वागत करते हुए कहा कि सच्चाई की जीत होगी मान की यह प्रतिक्रिया Chandigarh Mayor Election के दौरान चुनावी कार्यवाही का एक वीडियो देखने के बाद शीर्ष अदालत द्वारा नाराजगी व्यक्त किए जाने के एक दिन बाद आई है मान ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा

 

 

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सीएम मान ने कहा Chandigarh Mayor Election सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हैं

उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि सच्चाई की जीत होगी मान ने कहा कि यदि चुनावी कार्यवाही का वीडियो किसी आम आदमी को दिखाया जाएगा तो वह पूछेगा कि वोटों की गिनती कैसे होती है मान का इशारा परोक्ष तौर पर Chandigarh Mayor Election के दौरान निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतपत्रों के साथ कथित छेड़छाड़ की ओर था महापौर चुनाव के दौरान मतपत्रों को कथित रूप से विरूपित किसे जाने से स्तब्ध सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि यह लोकतंत्र का मखौल है और आदेश दिया कि मतपत्रों और चुनावी कार्यवाही के वीडियो को संरक्षित रखा जाए

कोर्ट ने महापौर का चुनाव हारने वाले आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार की उस याचिका पर गौर करने के बाद चंडीगढ़ के नगर निगम सहित चंडीगढ़ के प्राधिकारियों को नोटिस जारी किया था चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनावी कार्यवाही का वीडियो देखने के बाद नाखुशी जताते हुए कहा था कि पहली नजर निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों को विरूपित कर रहे थे आपकी सरकार आपके द्वार की शुरुआत हो गई,घर बैठे 45 सहूलतें मिलेंगी-मुख्यमंत्री भगवंत मान

 

Chandigarh Mayor Electionबीजेपी ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ महापौर चुनाव में आप कांग्रेस गठबंधन को हरा दिया था

बीजेपी के मनोज सोनकर ने महापौर पद के लिए हुए चुनाव में आप के कुलदीप कुमार को हराया था सोनकर को उनके प्रतिद्वंद्वी के 12 वोट के मुकाबले 16 वोट मिले थे आठ वोट अवैध घोषित किए गए थे विपक्षी पार्षदों ने आरोप लगाया था कि निर्वाचन अधिकारी ने मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की है वहीं बीजेपी ने इस आरोप को खारिज किया था

आप ने इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया था और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में नए सिरे से चुनाव कराने का अनुरोध किया था लेकिन अदालत ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था Official Webside PANJAB

 

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