Chandan Gupta Murder में आ गया बड़ा फैसला, 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा

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January 3, 2025

कासगंज Chandan Gupta Murder में नई अदालत ने सभी 28 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। लखनऊ की एक विशेष एनआईए अदालत ने 26 जनवरी, 2018 को उत्तर प्रदेश के कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान सांप्रदायिक झड़प के दौरान मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में 28 लोगों को दोषी ठहराया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी की अध्यक्षता वाली अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 147 (दंगा) साथ ही राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम और सीएलए अधिनियम के प्रावधान सहित कई आरोपों में दोषी पाया।

 

 

 

 

 

Chandan Gupta Murder घटना गणतंत्र दिवस की “तिरंगा यात्रा” के दौरान हुई, जिसमें भारतीय और भगवा झंडों से सजी 100 मोटरसाइकिलें शामिल थीं। जुलूस का नेतृत्व विहिप, एबीवीपी और हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने किया। रैली प्रशासनिक प्रतिबंधों को धता बताते हुए बड़े पैमाने पर मुस्लिम बड्डूनगर क्षेत्र में प्रवेश कर गई, जिसके कारण झड़पें और पथराव हुआ। घटना के वक्त चंदन की उम्र 20 साल थी। वह बी.कॉम अंतिम वर्ष का छात्र था और अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। घटना के बाद कासगंज में अशांति फैल गई और कई वाहनों और दुकानों को आग लगा दी गई। अधिकारियों को शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा, जो कई दिनों तक चला।

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Aman Kumar Siddhu
He has 18 years of experience in journalism. Currently he is the Editor in Chief of Samar India Media Group. He lives in Amroha, Uttar Pradesh. For contact samarindia22@gmail.com

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