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Allahabad High Court CCTV: थानों के CCTV आदेश का पालन न होना ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’, HC सख्त

On: October 20, 2026 8:10 PM
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Allahabad High Court CCTV — इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में लगे CCTV कैमरे और सुरक्षा व्यवस्था
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस थानों में CCTV व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने फरवरी 2026 के पुलिस-स्टेशन CCTV निरीक्षण आदेश का प्रसार न होने पर नाराजगी जताते हुए इसे ‘बेहद दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया।

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक आदेश को किसी प्रशासनिक समिति द्वारा रोका नहीं जा सकता। DGP को निर्देश दिए गए हैं कि वे AGA से निर्देश लेकर बताएं कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई या नहीं। साथ ही रजिस्ट्रार (कंप्लायंस) DGP और DM ललितपुर को आदेश भेजेंगे।

यह मामला संदीप सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य से जुड़ा है, जिसकी अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। प्रदेश की अन्य खबरें भी पढ़ें — Durga Puja पंडालों की सुरक्षा जांच और SP का Jan-Man घोषणापत्र।

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