दोष सिद्ध होने पर आरोपी जावेद को हो सकती है ये सजा….

दोष सिद्ध होने पर आरोपी जावेद को हो सकती है ये सजा….

गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे में जेल भेजा गया है आरोपी जावेद

न्यायालय ने आरोपी जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है जेल

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बदायूं।दो बच्चों की हत्या के मामले में आरोपी जावेद को रिमांड के लिए सीजेएम मोहमद साजिद के न्यायालय में शुक्रवार को पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। जावेद के खिलाफ हत्या समेत चार धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है।वरिष्ठ अधिवक्ता अखिलेशकांत सक्सेना के मुताबिक जावेद पर लगी धाराओं में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है।

बाबा कॉलोनी निवासी विनोद कुमार के दो बच्चों आयुष (13) व अहान (06) की 19 मार्च को शाम 6.30 बजे निर्मम हत्या की गई। हत्याकांड में नामजद जावेद ने मुठभेड़ में मारे जाने के डर में नाटकीय ढंग से 21 मार्च को बरेली में आत्मसमर्पण किया था। बदायूं पुलिस उसे लेकर आई। करीब 24 घंटे वह पुलिस हिरासत में रहा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उसने खुद को निर्दोष और साजिद को हत्यारा बताया। साजिद को पुलिस ने वारदात के तीन घंटे बाद ही मुठभेड़ में ढेर कर दिया था।

शुक्रवार को 11 बजकर 35 मिनट पर कड़ी सुरक्षा के घेरे में आरोपी जावेद को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से न्यायालय ने जावेद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।पेशी की अगली तारीख 4 अप्रैल है।पुलिस ने जो मुकदमा जावेद और मुठभेड़ में मारे गए उसके भाई साजिद पर दर्ज किया है, उसके मुताबिक हत्या के इरादे से एक साथ दोनों विनोद के घर घुसे थे। दोनों पर हत्या और जानलेवा हमले की धाराएं भी लगाई गईं हैं।

रिपोर्ट – जयकिशन सैनी (समर इंडिया)

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