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Badaun news:-3 वर्ष पूर्व सामाजिक रूप से हुआ था विवाह पिता ने विवाह समारोह पर खर्च किए थे रुपए सात लाख पति सास ससुर और परिवारीजनो ने पांच लाख रुपए की मांग पूरी न करने पर दूध मुहे बच्चों के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाला पति मेरी बिना मर्जी के घर में ले आया दूसरी सौतन पीड़िता ने पति ससुर सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध कराई मामले की रिपोर्ट दर्ज

3 वर्ष पूर्व सामाजिक रूप से हुआ था विवाह

पिता ने विवाह समारोह पर खर्च किए थे रुपए सात लाख

पति सास ससुर और परिवारीजनो ने पांच लाख रुपए की मांग पूरी न करने पर दूध मुहे बच्चों के साथ धक्का देकर घर से बाहर निकाला

पति मेरी बिना मर्जी के घर में ले आया दूसरी सौतन

पीड़िता ने पति ससुर सहित आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध कराई मामले की रिपोर्ट दर्ज

(बदायूं से समर इंडिया के लिए जयकिशन सैनी की रिपोर्ट)

बदायूं:-, बदायूं जनपद के कस्बा उझानी के मोहल्ला अहीर टोला निवासिनी अनीता पुत्री सुखपाल ने थाना कोतवाली उझानी पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी शादी उसके पिता ने 3 वर्ष पूर्व थाना बिल्सी क्षेत्र के ग्राम सदरपुर निवासी साकेत पुत्र कल्याण उर्फ कल्लू के साथ 7 लाख रुपए खर्च करके बड़ी धूमधाम से की थी कुछ समय तक तो सब कुछ बढ़िया चलता रहा। पति साकेत के ससंग से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई इसके उपरांत जेठ प्रताप, अनिल पुत्रगण कल्याण सिंह उर्फ कल्लू जेठानी अनीता पत्नी अनिल, नंद मनीषा पत्नी ब्रह्मपाल निवासी ग्राम असौली थाना बिल्सी उससे अपने पिता से पांच लाख रुपए मंगाए जाने के नाम पर शोषण तथा गाली गलौज, मारपीट करने लगे उसने अपने पति जेठ जेठानी नंद से कहा कि उसके पिता की हालत सही नहीं है उनकी स्थिति ऐसी नहीं कि वह 5 लाख रुपए दे सकें जिस पर उपरोक्त लोगों ने उसके साथ मारपीट प्रारंभ कर दी तथा दूध मुह बच्चों के साथ उन्होंने घर से धक्के देकर बाहर कर दिया कहा कि जब तक तू हमारे मांगे गए रुपए नहीं लाकर नहीं देती तब तक इस घर में नहीं रहेगी।

पीड़िता अनीता ने बताया कि वह लगभग 6 माह से अपने पिता के घर दूध मुहे बच्चों के साथ रह रही है वह अपने पति के घर रहने के लिए जब पहुंची तो उसे पता चला कि उसका पति साकेत परिजनों की मर्जी से मनु पुत्री धर्मपाल निवासी ग्राम असोली थाना बिल्सी से मेरी बगैर मर्जी के विवाह करके ले आया है तथा उसी के साथ रह रहा है मैंने जब घर में घुसने का प्रयास किया तो उपरोक्त लोगों ने एक राय होकर मेरे साथ मारपीट कर धमकी दी कि अगर दोबारा घर में आई तो तुझे जान से मार देंगे। पीड़िता अनीता के प्रार्थना पत्र पर थाना कोतवाली उझानी पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध अपराध संख्या 548 धारा 498 ए 323, 506, 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है।

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