देहरादून। उत्तराखंड में 26 अक्टूबर 2026 से मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों के साथ निर्माण/तैयारी की तारीख और एक्सपायरी तारीख प्रमुखता से दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम बेकरी उत्पादों पर भी लागू होगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार तारीखें उन ट्रे और काउंटरों पर दिखानी होंगी, जहां खुली मिठाइयां बिक्री के लिए रखी जाती हैं।
निरीक्षणों में पाया गया था कि पैक्ड खाद्य पदार्थों पर तो तारीख होती है, लेकिन खुली मिठाइयों के बारे में ग्राहक यह नहीं जान पाते थे कि वे कब बनीं और कब तक खाने लायक हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार निरीक्षण करेगा। यह सख्ती दीपावली और शादी-विवाह के सीजन से ठीक पहले आई है, जब मिठाइयों की खरीद अचानक बढ़ जाती है।
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