यूपी वालों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं, तो यह नियम आपके बहुत काम का है। 15 अक्टूबर से पूरे उत्तर प्रदेश में नया नियम लागू हो गया है — अब कोई भी दुकानदार आपको बासी या खराब मिठाई नहीं बेच पाएगा।
सरकार के आदेश के मुताबिक, दुकान में ट्रे में या शीशे के अंदर रखी खुली मिठाई पर Use By Date / Expiry Date लिखना अनिवार्य होगा। शासन ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को पत्र भेज दिया है, और विभाग अब हर छोटे-बड़े हलवाई को नोटिस दे रहा है।
क्यों लाया गया यह नियम?
दुकानों में रंग-बिरंगी मिठाइयां सजी रहती हैं, जो देखने में एकदम फ्रेश लगती हैं — लेकिन बनी कब की हैं, इसका पता नहीं चलता। पैकेट वाली मिठाई पर तो Expiry Date लिखी होती है, लेकिन खुली मिठाई पर कुछ नहीं लिखा होता।
कई दुकानदार इसी का फायदा उठाकर 2-3 दिन पुरानी मिठाई बेच देते हैं, जिससे पेट खराब होने और फूड पॉइजनिंग का खतरा बना रहता है। अब ग्राहक को खुद पता चलेगा कि रसगुल्ला आज का है या परसों का। मिठाई की प्रकृति के हिसाब से उसकी लाइफ 1 दिन से लेकर 1 महीने तक होती है।
कुशीनगर का हाल देख लीजिए
कुशीनगर में ही 547 रजिस्टर्ड मिठाई दुकानें हैं, लेकिन असल में 2100 से ज्यादा दुकानें चल रही हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे यूपी में कितनी दुकानों पर यह नियम लागू होगा।
नियम नहीं माना तो क्या होगा?
सहायक खाद्य आयुक्त प्रदीप राय ने साफ कहा है कि 15 अक्टूबर से Expiry Date लिखना जरूरी है। जो दुकानदार नियम नहीं मानेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दुकानदारों का भी कहना है कि वे आदेश का पालन करेंगे — उतनी ही मिठाई बनाएंगे जितनी बिक जाए, खराब मिठाई बेचना ठीक नहीं। ग्राहक भी इस फैसले से खुश हैं। तो अगली बार मिठाई लेने जाएं, तो ट्रे पर Date जरूर चेक करें।
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