Hasanpur News आगामी नवरात्रि पर्व के दृष्टिगत आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयुक्त महोदय के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तहसील हसनपुर, मीरा सिंह द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को संभल अड्डा एवं लालबाग क्षेत्र स्थित किराना स्टोरों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के भंडारण, साफ-सफाई, खाद्य कारोबार पंजीकरण तथा कुट्टू के आटे के विक्रय संबंधी व्यवस्थाओं की जाँच की गई।
1. इंतजार किराना स्टोर का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान सूचना प्राप्त हुई थी कि उक्त प्रतिष्ठान पर कुट्टू का आटा पिसवाकर विक्रय किया जा रहा है। निरीक्षण के समय दुकान पर कुट्टू का आटा उपलब्ध नहीं पाया गया, परंतु खाद्य कारोबार से संबंधित वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिष्ठान में साफ-सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाई गई तथा खाद्य पदार्थों का रखरखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा था। कुछ खाद्य पदार्थों में खराबी एवं सड़न के लक्षण पाए गए।
संबंधित खाद्य कारोबारी को निर्देशित किया गया कि खराब एवं अनुपयुक्त खाद्य पदार्थों को तत्काल विक्रय से हटाकर नियमानुसार निस्तारित किया जाए तथा अनुपालन की लिखित सूचना अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जाए। प्रतिष्ठान में स्वच्छता संबंधी कमियों को दूर करने एवं आवश्यक सुधार किए जाने के निर्देश भी दिए गए। दुकान बंद रखने संबंधी निर्देश सक्षम प्राधिकारी के आदेश एवं लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार अनुपालन हेतु दिए गए।
2. राजेश किराना स्टोर, लालबाग का निरीक्षण
लालबाग स्थित राजेश किराना स्टोर का भी औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान खाद्य कारोबार के वैध पंजीकरण के बिना संचालित पाया गया। संबंधित कारोबारी द्वारा बताया गया कि उसके पास खाद्य कारोबार का पंजीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है।
दुकान में कुट्टू के कुछ पैकेट भी पाए गए। कारोबारी ने बताया कि उक्त पैकेट विक्रय के लिए नहीं हैं, बल्कि वापस किए जाने हैं। इस संबंध में उसे लिखित निर्देश दिए गए कि यदि उक्त कुट्टू का विक्रय नहीं किया जाना है, तो उसकी वापसी की लिखित सूचना अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें तथा वापसी किए जाने के प्रमाणस्वरूप संबंधित अभिलेख एवं फोटोग्राफ भी उपलब्ध कराएं।
साथ ही, संबंधित कारोबारी को तीन कार्यदिवस के भीतर खाद्य कारोबार का वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने अथवा नियमानुसार आवश्यक पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए। निर्धारित समयावधि में अनुपालन न किए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा लागू विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
3. अन्य किराना स्टोरों का निरीक्षण
क्षेत्र में स्थित अन्य दो किराना दुकानों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त दुकानों पर कुट्टू का आटा उपलब्ध नहीं पाया गया। संबंधित दुकानदारों ने बताया कि वे कुट्टू के आटे अथवा साबुत कुट्टू का विक्रय नहीं करते हैं। उन्हें निर्देशित किया गया कि यदि भविष्य में कुट्टू अथवा उससे निर्मित खाद्य पदार्थों का विक्रय किया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा संबंधी सभी लागू मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
4. कुट्टू के आटे के सुरक्षित विक्रय के संबंध में निर्देश
समस्त खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि कुट्टू का आटा केवल सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण एवं नियमानुसार लेबलयुक्त पैकेटों में ही विक्रय करें। खुले में रखे गए, बिना उचित पैकिंग एवं पहचान वाले कुट्टू के आटे अथवा साबुत कुट्टू का विक्रय न करें। पैकेट पर लागू नियमानुसार निर्माता/पैकर का नाम एवं पता, खाद्य लाइसेंस संख्या, बैच/लॉट नंबर, पैकिंग अथवा निर्माण संबंधी विवरण तथा उपयोग की अंतिम तिथि सहित अनिवार्य लेबल विवरण अंकित होना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, एक्सपायरी हो चुके, खराब, दूषित अथवा आवश्यक विवरणों के अभाव वाले खाद्य पदार्थों का भंडारण एवं विक्रय न करने के निर्देश दिए गए। खाद्य कारोबारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, उपयोग अवधि तथा सुरक्षित सेवन के संबंध में जागरूक करें।
5. उपभोक्ताओं के लिए जनहित में अपील
नवरात्रि पर्व के दौरान कुट्टू के आटे से निर्मित पूड़ी, पकौड़ी एवं अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि वे कुट्टू का आटा खरीदते समय उसकी पैकिंग, बैच नंबर, निर्माता का नाम, खाद्य लाइसेंस संबंधी विवरण तथा उपयोग की अंतिम तिथि अवश्य जाँचें। खुले में बिकने वाले, संदिग्ध गुणवत्ता वाले अथवा बिना आवश्यक विवरण वाले खाद्य पदार्थों की खरीद से बचें।
कुट्टू से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करते समय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पेयजल का सेवन करें तथा दूध, दही जैसे उपयुक्त खाद्य पदार्थ भी अपने सामान्य आहार में शामिल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अस्वस्थता होने पर तत्काल चिकित्सकीय परामर्श लें।
6. चेतावनी एवं विधिक कार्रवाई
समस्त खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। भविष्य में निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के असुरक्षित भंडारण, खराब अथवा एक्सपायरी खाद्य सामग्री के विक्रय, वैध पंजीकरण/लाइसेंस के अभाव या अन्य अनियमितताओं के पाए जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा पर्व के दौरान सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण एवं प्रवर्तन कार्रवाई जारी रहेगी।
मीरा सिंह
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
तहसील हसनपुर, जनपद अमरोहा

