रांची। jharkhand हाई कोर्ट में बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने ईडी के आरोपपत्र में दर्ज कथित मनी लांड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से अदालत में जवाब दाखिल किया गया।
ईडी के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने मधु कोड़ा को अपना पक्ष शपथपत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले में अगली सुनवाई के दौरान उनकी ओर से अपना जवाब प्रस्तुत किया जाएगा।
दरअसल, मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में मनी लांड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव को लेकर मधु कोड़ा ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने अदालत से संशोधित राशि को स्वीकार नहीं करने का आग्रह किया था।
हालांकि, निचली अदालत ने मधु कोड़ा की आपत्ति को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी।
jharkhand हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में मधु कोड़ा ने आरोपपत्र में मनी लांड्रिंग की राशि में किए गए बदलाव पर सवाल उठाते हुए निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की है। अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद मामले में मधु कोड़ा की ओर से शपथपत्र दाखिल किया जाना है।

