बृजभूषण : हाल ही में सोशल मीडिया पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमे आपको बतादें कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज दोनों एफआईआर सामने आ गई हैं. एफआईआर में बृजभूषण के खिलाफ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के एक दो नहीं बल्कि 10 मामलों का जिक्र है. इसमें बृजभूषण के खिलाफ यौन संबंध बनाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है.
बृजभूषण के खिलाफ दो Fir दर्ज
इतना ही नहीं खिलाड़ियों ने कहा है कि बृजभूषण ने उनके साथ कई बार छेड़छाड़ की. शिकायत में गलत तरीके से छूना, किसी बहाने से छाती के ऊपर हाथ रखने की कोशिश या हाथ रखना, छाती से पीठ तक हाथ को लेकर जाना, पीछा करना शामिल है. पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में 21 अप्रैल को शिकायत दी थी. पहलवानों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की. इन दोनों एफआईआर की कॉपी सामने आ गई है.
जानिए किन किन धाराओं में हुआ बृजभूषण पर केस दर्ज
आपको बताते चले कि 28 अप्रैल को हुई दोनों एफआईआर में आईपीसी की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354डी (पीछा करना) और 34 (सामान्य इरादे) का हवाला दिया गया है. इन आरोपों में एक से तीन साल की जेल की सजा का प्रावधान है. पहली एफआईआर में छह वयस्क पहलवानों के आरोप शामिल हैं. इसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव विनोद तोमर का भी नाम है.
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इस Fir में पांच से सात साल सजा का प्रावधान
दूसरी एफआईआर एक नाबालिग के पिता की शिकायत पर दर्ज की गई है. यह पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत है जिसमें पांच से सात साल सजा का प्रावधान है. एफआईआर में जिन घटनाओं का उल्लेख किया गया है वे कथित तौर पर 2012 से 2022 तक देश और विदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुईं.
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पहली FIR- बालिग पहलवानों की शिकायत पर
एक पहलवान ने शिकायत में कहा है कि एक अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप के दौरान रेस्टोरेंट में खाने के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने मुझे अपनी मेज पर बुलाया. मुझे गलत नियत से टच किया. इस दौरान छाती से पेट तक छुआ. पहलवान ने कहा इन हरकतों से वह कई दिनों तक गहरे सदमे में थी. इस कुछ दिनों बाद दिल्ली स्थित रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में एक बार फिर उसे गलत तरीके से छुआ गया.