जरीफनगर पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल-

जरीफनगर पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल- अभियुक्तों के पास से 16 किलो डोडा 4 हिरण के सिंग चोरी की मोटरसाइकिल तमंचा…

जरीफनगर पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल-

अभियुक्तों के पास से 16 किलो डोडा 4 हिरण के सिंग चोरी की मोटरसाइकिल तमंचा कारतूस हुए बरामद

रिपोर्ट – एस.पी सैनी

सहसवान। थाना जरीफनगर पुलिस ने ग्राम दांदरा चौराहे पर पुलिस द्धारा की जा रही चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल पर अफीम डोडा लेकर जा रहे 2 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उनके बैग में अफीम डोडे होने के साथ ही बैग में रखे 4 हिरण के सींग तथा बाइक के अभिलेख मांगे जाने पर बाइक सवार अभिलेख नहीं दिखा सके तथा उनकी निशानदेही पर एक तमंचा कारतूस बरामद कर उपरोक्त दोनों लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों को जिला जेल भेजा हैl

बदायूँ पुलिस

जानकारी के मुताबिक उपनिरीक्षक कृष्णपाल सिंह पुलिस बल के साथ ग्राम दादरा चौराहे पर शाम के समय रोडवेज पर चेकिंग कर रहे थे कि तभी उन्हें मुखबिर द्धारा सूचना मिली की एक बाइक पर सवार 2 लोग अफीम के बोडे एक बैग में भरकर बेचने ले जा रहे हैं। जिस पर पुलिस दल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे भाग निकले परंतु पीछा करके उपरोक्त दोनों बाइक सवारों को रोक लिया। जब उनकी तलाशी ली तो उनके बैग में अफीम के बोरे भरे हुए थे।

अभियुक्तों

जब उन्हें पलटकर देखा तो उसमें 4 हिरण के सींग भी रखे हुए थे। अफीम के वोडे का बजन कराया गया तो वजन 16 किलो था उपरोक्त लोगों से जब गाड़ी के कागज मांगे गए तो दिखा नहीं सकते पुलिस टीम ने उपरोक्त लोगों से जब पूछताछ की तो उन्होंने अपना नाम अनमोल पुत्र रामकुमार निवासी सूरत नगला थाना कोतवाली सहसवान तथा दूसरे ने जोगिंदर पुत्र सूरजपाल मऊ हुसैनपुर दियोरा शेखपुर खाम उर्फ फतेहपुर खाना जुनावई तहसील गुन्नौर जनपद संभल बताया उपरोक्त लोगों ने बताया कि यह अफीम के डोडे का कारोबार काफी समय से कर रहे हैं उपरोक्त माल वह बेचने को जा रहे थे।

पकड़े गए अभियुक्तों ने बताया कि

उन्होंने एक तमंचा घर पर छुपाकर रख दिया है। जिस पर पुलिस ने उनकी निशानदेही पर एक 315 बोर का तमंचा कारतूस भी बरामद कर लिया। पुलिस ने उपरोक्त दोनों लोगों के विरुद्ध स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 धारा 8/15 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 51 आयुध अधिनियम धारा 3 में मामला दर्ज कर दोनों अभियुक्तों को जिला जेल भेजा हैlअभियुक्तों

सचिवालय

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