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Uttarakhand High Court ने सड़क चौड़ीकरण के लिए 3000 वृक्षों के कटान पर रोक लगायी

On: March 17, 2025 10:32 AM
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Uttarakhand High Court
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Uttarakhand High Court ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ऋषिकेश और भानियावाला के बीच सड़क चौड़ीकरण के लिए तीन हजारवृक्षों के काटे जाने पर रोक लगा दी।

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देहरादून की रेनू पाल नामक महिला ने यह जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभिजय नेगी ने Uttarakhand High Court के सामने दलील दी कि सड़क का चौड़ीकरण हाथियों के गलियारों में बाधा डालेगा। पूर्व में न्यायालय ने इसी प्रकार के एक मामले में शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को भी संरक्षण प्रदान किया था। सरकार ने अदालत को बताया कि एक प्रक्रिया अपना कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हाथियों की आवाजाही में बाधा न आए।

पूर्व में Uttarakhand High Court ने इसी प्रकार के एक मामले में शिवालिक एलीफेंट रिजर्व को भी संरक्षण प्रदान किया

 

 

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने सरकार से कहा कि वह इस संबंध में अदालत के समक्ष सभी आवश्यक अनुमतियां प्रस्तुत करे।

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