Supreme Court ने हिरासत में मौत के एक मामले में फरार पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने में देरी के लिए गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआइ को फटकार लगाई और अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारी अप्रैल से फरार हैं लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया है।
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Supreme Court पुलिस अधिकारी अप्रैल से फरार हैं, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया है
जस्टिस बीवी नागरत्ना और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि पुलिस अधिकारी अप्रैल से फरार हैं, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया गया है। शीर्ष अदालत 24-वर्षीय पीड़ित देवा पारदी की मां की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मध्य प्रदेश पुलिस से सीबीआई को जांच सौंपने के 15 मई के आदेश का पालन नहीं किया गया।

