Supreme Court ने घुसपैठियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले वे अवैध रूप से घुसते हैं और फिर अधिकारों की मांग करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि भारत में भी बहुत गरीब हैं, उनके भी अधिकार हैं, क्या उनके बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने ये टिप्पणियां पांच रोहिग्याओं की गिरफ्तारी के बाद उनकी जानकारी न मिलने का मुद्दा उठाने वाली रीता मनचंदा की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान की।

