रांची/ नई दिल्ली । लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को केंद्रीय गृह मंत्री एवं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ रांची के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
राहुल गांधी की ओर से दायर एसएलपी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और इस मामले के शिकायतकर्ता रांची के भाजपा नेता नवीन झा को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है।
Rahul Gandhi को समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या बोल रहे हैं – राम कदम
यह मामला Rahul Gandhi द्वारा वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी करने से जुड़ा है। आरोप के अनुसार, राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेसजन किसी हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यह भाजपा में ही संभव है।
इस टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए रांची निवासी भाजपा नेता नवीन झा की ओर से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इससे पहले नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से उनके द्वारा अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी पर माफी मांगने को कहा था।
