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Sultanpur Court ने Rahul Gandhi को 2018 मानहानि केस में बरी किया, Amit Shah वाली टिप्पणी पर थी शिकायत

On: October 26, 2026 4:01 PM
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Rahul Gandhi Sultanpur Court — जिला अदालत भवन के बाहर जुटे लोग.
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सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 2018 के आपराधिक मानहानि केस में बरी कर दिया है। गांधी खुद अदालत में पेश हुए, जहां एडिशनल सिविल जज शुभम वर्मा के सामने सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने पुष्टि की कि शिकायत खारिज कर दी गई और गांधी सभी आरोपों से बरी हो गए।

यह मामला मई 2018 का है, जब कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक रैली/प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को कथित तौर पर “हत्या का आरोपी” कहा था। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा थे, जो तब सुल्तानपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष थे — उन्होंने 4 अगस्त 2018 को शिकायत दर्ज कराई थी। गांधी लखनऊ से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे; रास्ते में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले के वाहनों में मामूली टक्कर भी हुई, जबकि कोर्ट के बाहर समर्थकों ने पटाखे और ढोल बजाकर जश्न मनाया।

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