(समर इंडिया ), चंडीगढ़:प्रदेश के राइस मिल मालिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते और उनका निवारण करते हुए Panjab कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी गई है। दि पंजाब कस्टम मिलिंग पालिसी फॉर खरीद 2024-25 के उपबन्धों के अनुसार विभाग की ओर से चावल मिलों को मंडियों से आनलाइन जोड़ा जाएगा।
रिलीज आर्डर(आरओ) स्कीम के अंतर्गतचावल मिलर्स को सौंपे जाने वाले धान का वितरण आनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वचालित रूप से होगा। राज्य की मंडियों से धान को मिलर्स की योग्यता के अनुसार स्टोर किया जाएगा।
इस नीति और समझौते के अनुसार चावल मिल मालिकों को संग्रहित धान का पूरा चावल 31 मार्च 2025 तक डिलीवर पहुंच करने का प्रावधान भी किया गया है।
धान Panjabराज्य की योग्य चावल मिलों में संग्रहित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 तिथि 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हो चुका है और खरीद का काम 30 नवंबर 2024 तक पूरा होगा। इस दौरान खरीदा गया धान राज्य की योग्य चावल मिलों में संग्रहित किया जाएगा।
पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा हर खरीफ सीजन की शुरुआत से पहले हर साल कस्टम मिलिंग नीति जारी की जाती है ताकि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा खरीदे गए धान की मिलिंग हो सके।
Panjabमुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अध्यक्षता में गत दिवस हुई
Panjab कैबिनेट की बैठक में राज्य की खरीद एजेंसियों (पैनग्रेन, मार्कफेड, पनसप और पंजाब वेयरहाउस कॉर्पोरेशन) द्वारा खरीदे गए धान को मिलिंग के लिए सौंपने और इसे केंद्रीय पूल में समय पर पहुंचाने के लिए खरीफ सीजन 2024-25 की कस्टम मिलिंग नीति को मंजूरी दे दी है।
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